रेप के आरोपी को 12 साल का कारावास -पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

रेप के आरोपी को 12 साल का कारावास -पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

बुलंदशहर। वर्ष 2016 की 11 नवंबर को 8 साल की मासूम के साथ किए गए दुष्कर्म को लेकर पॉक्सो कोर्ट की ओर से दोषी पाए गए आरोपी को 12 साल के कठोरतम कारावास की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर जुर्माना भी किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को यह सजा सुनाई गई है।

बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश ध्रुव राय की अदालत में जनपद के ककोड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 साल पहले 8 साल की मासूम से दुष्कर्म करने के आरोपी को कड़ी सजा सुनाई गई है। अदालत ने आरोपी सोनू को 12 साल की कठोरतम सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 2000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित पक्ष की ओर से पॉक्सो कोर्ट के सम्मुख विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक एडवोकेट की तरफ से जोरदार पैरवी की गई है। अपर सत्र न्यायाधीश ध्रुव राव की ओर से दोषी को यह सजा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक एडवोकेट ने बताया है कि जनपद बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 नवंबर 2016 को एक शादी समारोह का कार्यक्रम था। समारोह में उसी गांव का सोनू भी मौजूद था। सोनू गांव की ही एक आठ वर्षीय बच्ची को उसके घर छोड़ने के बहाने ले गया। काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश हुई। तलाश के दौरान वह गांव के ही जंगल मे रोते हुए मिली।

पता चला कि बच्ची के साथ सोनू ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। ककोड़ थाना क्षेत्र में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की कठोर सजा सुनाई है।

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