पूर्व मंत्री की पत्नी की हत्या कर डकैती डालने वाले दो आरोपियों को सजा

पूर्व मंत्री की पत्नी की हत्या कर डकैती डालने वाले दो आरोपियों को सजा

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह की पत्नी की हत्या करने के बाद डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गैंगस्टर कोर्ट की ओर से 6-6 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों को पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। दोनों ही आरोपियों को पहले ही हत्या एवं डकैती के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

सोमवार को जनपद न्यायालय के गैंगस्टर कोर्ट में वर्ष 2010 की 31 जुलाई को पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबू सिंह की पत्नी की हत्या कर गांधी कॉलोनी स्थित उनके आवास पर डकैती डालने के मामले की सुनवाई के दौरान अशोक पुत्र श्यामलाल निवासी उदलहार जनपद मिर्जापुर एवं सुनील पुत्र सुरेश निवासी बदरपुर दिल्ली को अदालत द्वारा दोषी मानते हुए 6- 6 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों के ऊपर न्यायालय की ओर से पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं देने की दशा में दोनों आरोपियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत दिनाँक 2010 की 31 जुलाई को पूर्व मंत्री स्व. बाबू हुकुम सिंह की पत्नी रेवती देवी की उनके गाँधी कॉलोनी स्थित आवास पर रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने डकैती डालने के दौरान हत्या कर दी थी। अगले दिन सुबह 9 बजे सूचना मिलने पर इस घटना की रिपोर्ट थाना नई मंडी पर ओम प्रकाश कौशिक द्वारा अज्ञात में दर्ज करायी गई थी। विवेचना में नौकर शंकर पुत्र शिफत लाल निवासी मधुबनी बिहार सहित जसोद चौधरी, रोबिन प्रदीप अशोक पुत्र श्यामलाल उदल्हार जनपद मिर्जापुर व सुनील पुत्र सुरेश निवासी बदरपुर दिल्ली को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया,

तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नई मंडी जगबीर सिंह अत्री द्वारा इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्यवाही की थी तथा निरीक्षक डी एल सुधीर ने विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित किया।

अशोक व सुनील को छोड़ शेष मुल्ज़िम फरार हैं। जिनके कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हैं, अशोक व सुनील के विरुद्ध सुनवाई उपरांत गेंगेस्टर जज बाबू राम ने अशोक व सुनील को 6-6 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा, दिनेश सिंह पुंडीर ने पैरवी की। बता दें कि आरोपियों को पहले ही हत्या व डकैती में उम्रकैद हो चुकी है।



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