4 बच्चे पैदा करने पर हो 10 साल की सजा का प्रावधान-प्रस्ताव पास
मेरठ। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आरंभ हुए तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बताते हुए कुल 10 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें दो बच्चों से ज्यादातर पर सरकारी सुविधाओं को समाप्त करने और चौथी संतान के पैदा होने की स्थिति में दंपत्ति को 10 साल की जेल का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।
मंगलवार को महानगर के मिलेनियम पब्लिक स्कूल में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से चल रहे तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन तकरीबन दस प्रस्ताव पास किये गये। इससे पूर्व अधिवेशन के पहले दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की गई। दूसरे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को देश और आम जनमानस के लिए जरूरी बताया।
मंगलवार को अधिवेशन के आखिरी और अंतिम दिन देश के अलग-अलग प्रांतों से आए लोगों के सुझाव को लेकर कुल 10 प्रस्ताव पास किए गए। जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषाई बंधनों से ऊपर उठते हुए राष्ट्रहित को सर्वाेपरि मानते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान रूप से लागू किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस कानून के दंडात्मक प्रावधान भी किए जाने की मांग उठाई गई। कानून लागू होने के 1 साल बाद कानून तोड़कर दूसरे से अधिक बच्चे पैदा करने वाले माता-पिता के ऊपर यह प्रावधान लागू किया जाएगा।
कानून लागू होने से पहले दो से अधिक संतान के मामले में किसी भी नागरिक पर किसी भी रूप में यह कानून लागू नहीं होगा। जनसंख्या समाधान विषय कानून अधिसूचित होने के बाद कानून तोड़कर दो से अधिक संतान पैदा करने वाले दंपत्ति को सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएगी।