हुआ प्रस्ताव पास- ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में होगा यह बदलाव

हुआ प्रस्ताव पास- ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में होगा यह बदलाव

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में रखे गए 16 प्रस्तावों में से 15 पर मंत्रियों की मोहर लग गई है। जिसके चलते ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव करते हुए सिमुलेटर ड्राइव टेस्ट के बाद ही अभ्यर्थी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

मंगलवार को आयोजित की गई योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में किए गए बदलाव के तहत अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस सिमुलेटर ड्राइव पर टेस्ट के बाद ही जारी किए जाएंगे। टेस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 70 फ़ीसदी अंक हासिल करना जरूरी होगा।

उन्होंने बताया है कि परिवहन विभाग में प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह घ में नहीं बल्कि समूह ग के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही की भर्ती के लिए अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर अब इंटरमीडिएट कर दिया गया है।

प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अब प्रवर्तन दल के सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ भी मिल सकेगा और उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी।

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