आरोपियों पर चला पुलिस का डंडा- 21 करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति जब्त

हापुड। दिल्ली एनसीआर के विभिन्न जनपदों की आम जनता के व्यक्तियों से अमानत में खयानत कर धोखाधड़ी से 17 महीने में धन दोगुना करने का लालच देकर 300 करोड़ रूपये की ठगी करने वाले निफ्टैक ग्लोबल कम्पनी के डायरेक्टरों/अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में हापुड पुलिस द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अभी तक की गई संयुक्त कार्रवाई में करीब 21 करोड़ 70 लाख रूपये की सम्पत्ति को जब्त किया गया है।
थाना बहादुरगढ़ के मुकदमा अपराध संख्या 308/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों (अशोक कुमार पुत्र रघुवीर, सुनीति पत्नि अशोक, संजीव पुत्र रामपाल, मुकेश पुत्र विशम्बर, दिनेश पुत्र विशम्बर, धर्मापल पुत्र रघुवीर सिंह, सुषमा पत्नि धर्मपाल, अशोक पुत्र चन्द्रपाल निवासी चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड) द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति मकान, खेत, दुकान इत्यादि (कीमत करीब 14 करोड़ छियालीस लाख रूपये) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट हापुड के आदेश के अनुपालन में सम्पत्ति को अटैच किया गया है।

इससे पूर्व में भी दिनांक 10 जनवरी 2022 को थाना बहादुरगढ़ के मुकदमा अपराध संख्या 308/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों (अशोक कुमार पुत्र रघुवीर, सुनीता पत्नि अशोक, संजीव पुत्र रामपाल, मुकेश पुत्र विशम्बर और दिनेश पुत्र विशम्बर निवासी चांदनेर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड) द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति मकान, खेत, दुकान इत्यादि (कीमत करीब 7 करोड़ चौबीस लाख दो हजार रूपये) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट हापुड के आदेश के अनुपालन में सम्पत्ति को नियमानुसार जब्त कर एसडीएम गढमुक्तेश्वर को अग्रिम कार्यवाही के लिये सुपुर्द किया गया था।
एसपी दीपक भूकर ने बताया कि उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध विभिन्न जनपदों (नोएडा बुलंदशहर, गाजियाबाद और हापुड) में दर्ज हैं। हापुड पुलिस ने 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त जनपदों में अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को अटैच किया गया है।