अब नाबालिग चलाएंगे वाहन तो अभिभावक को मिलेगी सजा और जुर्माना

अब नाबालिग चलाएंगे वाहन तो अभिभावक को मिलेगी सजा और जुर्माना

लखनऊ। यूपी में 18 साल से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों पर दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अब अगर नाबालिग वाहन चलाएंगे तो उसके अभिभावकों को जुर्माना और जेल दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक को एक पत्र जारी किया है। दरअसल यह पत्र उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है। इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि 18 साल से कम उम्र का लड़का या लड़की वाहन चलाता हुआ मिलेगा तो उसका जिम्मेदार उनके माता-पिता को ही माना जाएगा। ऐसे अभिभावकों को 3 साल तक की सजा और 25000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है। इसके साथ ही वाहन का लाइसेंस एक साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़े जाएंगे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की उम्र के बाद ही बन पाएगा। इस आदेश के बाद से स्कूटी और बाइक पर सवार होकर फर्राटे से स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियों को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा।

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