कालाबाजारी कर रहे खाद विक्रेता का लाइसेंस सस्पैंड-3 को नोटिस
बागपत। उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे तमाम उपायों के बावजूद किसानों के सामने उत्पन्न हुई खाद की किल्लत का मामला संभल नहीं रहा है। जिला कृषि अधिकारी ने खाद की बिक्री में अनियमितता किए जाने का मामला सामने आने के बाद खाद विक्रेता का लाइसेंस निलंबित करते हुए तीन अन्य विक्रेताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
बुधवार को जिला कृषि अधिकारी एवं उप कृषि निदेशक प्रशांत कुमार ने बताया है कि इसी माह की 3 नवंबर को जिलाधिकारी के निर्देश पर उनके द्वारा इलाके की उर्वरकों की दुकानों पर छापामार कार्यवाही की गई थी। निवाड़ा स्थित चौहान खाद भंडार के निरीक्षण में स्टाक रजिस्टर में दर्ज 41 कट्टे यूरिया के सापेक्ष 110 कटटे तथा 39 कट्टे एसएसपी के सापेक्ष 64 कट्ठे तथा 61 कट्टे एनपीके सापेक्ष 77 कट्ठे गोदाम में रखे हुए मिले थे।
दुकान के कागजों में दर्ज उर्वरकों से कहीं ज्यादा उर्वरक मौके पर मिला था। इससे यह बात साफ हो गई है कि अतिरिक्त रूप से गोदाम में रखे गए खाद के कट्टे कालाबाजारी के लिए रखे गए थे। उन्होंने बताया कि खाद विक्रेता की ओर से ऐसा किया जाना उर्वरक नियंत्रक आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन है। इसलिए 9 नवंबर को चौहान खाद भंडार का लाइसेंस निलंबित कर दोषी को खुद को सही साबित करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर आरोपी कारोबारी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।