पीएम के फौज की वर्दी पहनने पर पीएमओ को नोटिस-होगी सुनवाई

पीएम के फौज की वर्दी पहनने पर पीएमओ को नोटिस-होगी सुनवाई

प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल की गई निगरानी याचिका पर जिला अदालत की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 2 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। जिला जज की ओर से अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे द्वारा दाखिल की गई निगरानी याचिका पर हुई बहस की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया है।

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे ने न्यायालय के सम्मुख प्रार्थना पत्र पेश करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की मांग की है। न्यायालय में दी गई अर्जी में अधिवक्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2021 की 4 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। ऐसा करना धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले इस मामले को लेकर वर्ष 2021 की 21 दिसंबर को अदालत की ओर से प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने की थी। सीजेएम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है, इसलिए मामले की सुनवाई वहां का क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट ही कर सकता है जो स्थानीय अधिकारिता रखता हो।

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