नही मिली राहत-पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे और मैनेजर की जमानत खारिज

नही मिली राहत-पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे और मैनेजर की जमानत खारिज

मेरठ। प्रमुख मीट कारोबारी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की समस्याएं कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। अदालत की ओर से पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे इमरान और मैनेजर मोहित त्यागी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। न्यायालय ने जमानत अर्जी पर सुनवाई होने के बाद उसके खारिज होने का आदेश भी जारी कर दिया है।

मंगलवार को मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे इमरान और उनके मैनेजर मोहित त्यागी की जमानत अर्जी अदालत की ओर से खारिज कर दी गई है। न्यायालय जिला जज रजत जैन की अदालत ने इस बाबत हुई सुनवाई के बाद आदेश भी जारी कर दिया है। डीसीसी क्रिमिनल ब्रज भूषण गर्ग ने अदालत को बताया कि इंस्पेक्टर दिनेश कुमार की तरफ से इनके खिलाफ विगत 30 मार्च को मुकदमा दर्ज कराया गया था।


दरअसल पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने महानगर के हापुड़ रोड स्थित अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक मीट फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई करते हुए तकरीबन 5 करोड रुपए की कीमत का मीट पकड़ा था। बरामद किया गया मीट अभी तक भी फैक्ट्री के भीतर ही फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। पुलिस की ओर से इस मामले में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी उनकी पत्नी शमजिदा बेटे फिरोज एवं इमरान तथा मैनेजर मोहित त्यागी समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी एवं फिरोज की अग्रिम जमानत पिछले दिनों ही अदालत की ओर से निरस्त कर दी गई थी।

उधर पुलिस अब पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की पत्नी शमजिदा जिसे अदालत की ओर से जमानत मिल गई थी और वह सोमवार को अपने घर लौट गई थी, को घेरने में लगी हुई है। मंगलवार को एसपी देहात केशव कुमार ने बताया है कि जमानत मिलने के बाद घर लौटने वाली पूर्व मंत्री की पत्नी शमजिदा को दूसरी बार नोटिस जारी किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद भी अभी तक शमजिदा ने अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं। ऐसे हालातों में शमजिदा की जमानत निरस्तीकरण की रिपोर्ट थाना किठौर पुलिस तैयार कर रही है क्योंकि जमानत मिलने के बाद शमजिदा विवेचना में कोई सहयोग नहीं कर रही है।

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