मुज़फ्फरनगर की अदालत ने दी तीन को सज़ा, लगाया जुर्माना

मुज़फ्फरनगर की अदालत ने दी तीन को सज़ा, लगाया जुर्माना

मुजफ्फरनगर। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में विद्वान न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए आरोपी को 5 वर्ष की सजा सुनाई है और उस पर 1500 का जुर्माना भी किया गया है। विद्वान न्यायाधीश ने दस मामलों का निपटारा किया।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम प्रशांत कुमार सिंह ने आरोपी सलमान को धोखाधड़ी और चोरी करने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के मामले में धारा-420, 467 व 120बी के तहत दोषी करार देते हुए उसे 5 वर्ष की सज़ा सुनाते हुए उस पर 1500 रुपये जुर्माना किया है। आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए की गई। आरोपी सलमान इसी वर्ष की 21 जनवरी से कारागार में बंद था। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी राम अवतार सिंह ने पैरवी की।

इसके अलावा मेहताब को चोरी व अवैध शास्त्र नियम के तहत दोषी ठहराते हुए उस वर्ष 6 माह की सजा सुनाई हैं और उस पर 500 रुपये का जुर्माना किया हैं। सिविल लाइन थाने में दर्ज एक मामले में 24 अगस्त 2019 से चोरी के आरोप में जेल में बंद चाँद को एक वर्ष 6 माह की सजा सुनाई गई हैं। अवैध शस्त्र रखने के मामले में गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा जेल भेजे गए आरोपी शाहरुख को न्यायाधीश द्वारा एक वर्ष की सजा व 500 रुपये का जुर्माना किया गया।

इसके अलावा शहजाद को चोरी करने व अवैध हथियार रखने के मामले में एक वर्ष की सजा व 500 रु जुर्माना, कोतवाली द्वारा जिला अस्पताल से अवैध शस्त्र रखने के मामले में गिरफ्तार बिट्टू को 4 माह की सजा व 500 रुपये का जुर्माना किया हैं। जानसठ के संजय व खतौली के अनिल को अवैध शस्त्र रखने के मामले में जेल में बिताई गई अवधि की सजा के अलावा उनके ऊपर 500- 500 रुपये से अर्थदंड किया गया है।

इन मामलों में भी सहायक अभियोजन अधिकारी राम अवतार सिंह से पैरवी की। सभी आरोपियों की विडिओ कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की गई। इस तरह से छोटे मामलों में जेल में बंद आरोपियों के दस मामलों का निस्तारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत कुमार सिंह द्वारा किया गया।

सत्येन्द्र ठाकुर

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