चलती ट्रेन में लूट के विरोध पर हत्या-तीन आरोपियों को सुनाई उम्र कैद

मुजफ्फरनगर। सहारनपुर से चलकर राजधानी दिल्ली जा रही रेलगाड़ी में वर्ष 2015 की 31 अक्टूबर को यात्रियों के साथ लूटपाट किये जाने और इस दौरान विरोध किए जाने पर एक यात्री की हत्या किए जाने के मामले में अदालत की ओर से तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों के ऊपर अदालत की ओर से अट्ठारह-अट्ठारह हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। लूट की इस वारदात में शामिल दो अन्य दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाने के अलावा उन्हें 8-8 हजार रुपए के जुर्माने के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
सोमवार को जिला अदालत में एडीजे-11 की अदालत में वर्ष 2015 की 31 अक्टूबर को सहारनपुर से चलकर वाया शामली होते हुए राजधानी दिल्ली जा रही रेलगाड़ी में सफर कर रहे यात्रियों से लूटपाट करने तथा एक यात्री की लूटपाट का विरोध किए जाने पर हत्या करने के मामले में हुई सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश शाकिर हसन द्वारा तीन आरोपियों इरफान, समीर उर्फ पहलवान तथा रिजवान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तीनों दोषियों के ऊपर अट्ठारह-अट्ठारह हजार रुपए का जुर्माना करते हुए अदालत की ओर से उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया। इस मामले में लूटपाट करने के दो अन्य दोषियों वाकिफ एवं आसिफ को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई। अदालत की ओर से दोनों दोषियों के ऊपर 8-8 हजार रुपये का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। एडीजे-11 शाकिर हसन की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीपी नीरज कांत मलिक ने कुल 8 गवाह पेश करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की जोरदार पैरवी की। अभियोजन की कहानी के मुताबिक वर्ष 2015 की 31 अक्टूबर को सहारनपुर से चलकर वाया शामली होते हुए राजधानी दिल्ली जा रही रेलगाड़ी में 8 बदमाशों ने यात्रियों के साथ लूटपाट की थी। इस दौरान देहरादून निवासी एक यात्री डॉक्टर नारायण द्वारा जब लूटपाट का विरोध किया गया तो बदमाश चिकित्सक की हत्या कर उसके सामान को लूटकर फरार हो गए थे। रेलवे पुलिस शामली ने रेलगाड़ी में लूटपाट करने और चिकित्सक की हत्या करने के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनसे लूट का सामान भी बरामद कर लिया था।