मुख्तार अंसारी फिर दोषी करार-अब इस मामले में मिली साढ़े 5 साल की सजा
वाराणसी। कोयला कारोबारी को धमकाने के मामले में दोषी करार दिए गए माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा साढे 5 साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर पर 10000 रुपए का जुर्माना भी अदालत द्वारा लगाया गया है।
शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा कोयला कारोबारी नंदकिशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकी देने के मामले में दर्ज मुकदमे में दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी उज्जवल उपाध्याय द्वारा कोयला कारोबारी को धमकी देने के मामले में दोषी पाए गए माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को साढे पांच साल की सजा सुनाई गई है और उसके ऊपर 10000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि विधायक रहा मुख्तार अंसारी इस समय बांदा स्थित कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसके खिलाफ वाराणसी और गाजीपुर समेत कई अन्य स्थानों पर 40 मुकदमों में सुनवाई चल रही है। इन मुकदमों से अधिकतर केस ट्रायल पर हैं और वह जजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्त्यार को आज मिली साढ़े पांच साल कैद की सातवीं सजा है।