MLA नाहिद हसन की जमानत अर्जी निरस्त-वारंट कराए तामिल

MLA नाहिद हसन की जमानत अर्जी निरस्त-वारंट कराए तामिल

सहारनपुर। सरसावा थाना क्षेत्र में 10 साल पहले घेराव करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के अलावा तोड़फोड़ करने जैसी धाराओं में दर्ज मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी न्यायालय की ओर से निरस्त कर दी गई है। इस मामले को लेकर अदालत की ओर से जारी किए गए वारंट सपा एमएलए को मुजफ्फरनगर स्थित जिला कारागार में ले जाकर तामील कराए गए हैं।

शुक्रवार को सहारनपुर जनपद में सरसावा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने, थाने का घेराव करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने एवं तोड़फोड़ करने जैसी धाराओं में 10 साल पहले हुए मामले को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सपा एमएलए नाहिद हसन की जमानत अर्जी आज न्यायालय की ओर से निरस्त कर दी गई है। इस मामले को लेकर अदालत की ओर से जारी किए गए वारंट नाहिद हसन को मुजफ्फरनगर स्थित जिला कारागार में शामिल कराए गए हैं। उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के एमएलए नाहिद हसन को पुलिस द्वारा वर्ष 2022 की 2 फरवरी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, उसी समय से वह मुजफ्फरनगर जिला कारागार में निरुद्ध है। सपा एमएलए नाहिद हसन के ऊपर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर में भी एक मुकदमा विचाराधीन था। वर्ष 2012 की 5 जुलाई को थाना सरसावा में हुई इस घटना के दौरान आरोप लगा है कि एक मामले में पैरवी करते हुए सपा एमएलए नाहिद हसन ने अपने समर्थकों के साथ थाना सरसावा का घेराव किया और वहां पर लगा हुआ बोर्ड तोड़ दिया। इतना ही नहीं हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे लोगों के बीच भय उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं सपा एमएलए के इस कृत्य से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गई और सरकारी कार्य में भी बाधा पहुंची। पिछले 10 साल से इस मामले में नाहिद हसन ने जमानत नहीं कराई थी। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया की अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। नाहिद दो फरवरी 2022 से जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बंद है। अदालत ने आरोपित अभियुक्त पर लगे आरोप गम्भीर व अजमानतीय प्रकृति के माने।इस मामले के बाकी 10 आरोपितों के जमानत प्रार्थनापत्र 17 जनवरी 2013 को निरस्त किया जा चुके थे। इसी के चलते नाहिद हसन पर लगाये गये आरोप एवं मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए नाहीद हसन का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।

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