कानून के लंबे हाथ-25 वर्ष बाद गैंगरेप आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

कानून के लंबे हाथ-25 वर्ष बाद गैंगरेप आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

मुजफ्फरनगर। 26 वर्ष पुराने मामले में आरोपी जहीर हसन को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विद्वान न्यायधीश ने आरोपी के ऊपर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है। मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट में हुई।

दरअसल वर्ष 1989 में एक युवती का अपहरण करने के बाद उसके साथ कई दिनों तक बलात्कार किया गया था। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव में हुई गैंगरेप की वारदात में जहीर हसन व कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन आरोपी जहीर हसन न्यायालय में सुनवाई शुरू होने से पहले ही फरार हो गया था। इस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गये अन्य आरोपियों को न्यायालय द्वारा सजा सुना दी गई थी।जो सजा पूरी होने के बाद अपने घरों को लौट गए थे। इसी बीच 25 वर्ष बात आरोपी जहीर हसन मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सोमवार को पोक्सो कोर्ट की विद्वान जज आरती फौजदार के न्यायालय में इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई गई। आरोपी वर्ष 1995 में ही दोष सिद्ध घोषित किया जा चुका था। फरार होने की वजह से आरोपी जहीर हसन को सजा नहीं सुनाई गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पोक्सो कोर्ट की जज आरती फौजदार ने आरोपी जहीर हसन को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उसके ऊपर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया थाना मंसूरपुर क्षेत्र में एक युवती का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक बलात्कार करने के मामले में जहीर हसन व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन आरोपी जहीर फरार हो गया था। 25 वर्ष बाद मंसूरपुर पुलिस ने आरोपी को दबोच कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया था। आज न्यायालय नं उसकी 25 वर्ष तक रुकी रही सजा सुना दी और उसे जेल भेज दिया।



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