गैंगरेप के सभी 8 दरिंदों को उम्रकैद-अब जेल के भीतर निकलेगा दम

गैंगरेप के सभी 8 दरिंदों को उम्रकैद-अब जेल के भीतर निकलेगा दम

झांसी। राजकीय पॉलिटेक्निक के ब्वॉज हॉस्टल में ले जाकर टयूशन पढने जा रही छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले सभी 8 दरिन्दों को अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा पाए सभी दोषियों को अब अंतिम सांस तक जेल के भीतर ही रहना पड़ेगा। उम्र कैद की सजा पाए दोषियों के ऊपर 56-56 हजार रुपये का अर्थदंड भी किया गया है। जिसमें से आधी रकम पीड़िता को अब प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सों के न्यायाधीश जीतेंद्र कुमार सिंह द्वारा सुनाए गए एक बड़े फैसले में झांसी के राजकीय पॉलिटेक्निक के ब्वॉयज हॉस्टल में सडक से होते हुए टयूशन पढने जा रही छात्रा को दबोचकर के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2020 की 11 अक्टूबर को अंजाम दी गई गैंगरेप की घटना के तहत 16 साल की छात्रा घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी तो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की मेन सड़क पर 5 लड़कों ने रोककर उसे दबोच लिया था और पॉलिटेक्निक कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के भीतर ले गए थे।

जहां पीड़िता के दोस्त को आरोपियों ने पहले ही पकड़ रखा था। इस दौरान आरोपियों ने छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 33 गवाह बनाए गए थे, जिनमें से 12 की अदालत में गवाही कराई गई।

अदालत ने आज भरत कुमार, रोहित कुमार, धर्मेंद्र सेन, मोनू पारिया, शैलेंद्र नाथ पाठक, मयंक शिवहरे, विपिन तिवारी और संजय कुशवाहा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी आरोपियों के ऊपर 56-56 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।

अदालत ने अपने आदेशों में कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर दी जाएगी। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को छह छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।

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