लखीमपुर हिंसा-केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे को नहीं मिली जमानत, अर्जी खारिज
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया में 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी अदालत की ओर से खारिज कर दी गई है। आशीष मिश्रा के साथ लवकुश और आशीष पांडे को भी जमानत अर्जी खारिज होने से जोर का झटका लगा है।
सोमवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र और उसके साथ दो अन्य आरोपियों लवकुश एवं आशीष पांडे की जमानत अर्जी को लेकर सुनवाई की गई थी। सोमवार की अदालती सुनवाई इस मामले में एक बहुत ही अहम थी। जिला अदालत में दोपहर तकरीबन 1.00 बजे जमानत के मामले को लेकर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। जिला जज मुकेश मिश्र के समक्ष सुनवाई के लिए आरोपियों की जमानत अर्जी पेश हो चुकी थी। सुनवाई के बाद अदालत की ओर से अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमानत के फैसले को लेकर तकरीबन 5 घंटे तक कचहरी और गृह राज्य मंत्री के समर्थकों में गहमागहमी चलती रही। बहस पूरी होने के 5 घंटे बाद जिला जज की ओर से जमानत याचिका को लेकर अपना फैसला सुनाया गया और सुनाए गए फैसले में मुख्य आरोपी समेत तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।