लखीमपुर हिंसा-गृह राज्यमंत्री के बेटे को आज भी नहीं मिली जमानत

लखीमपुर हिंसा-गृह राज्यमंत्री के बेटे को आज भी नहीं मिली जमानत

लखनऊ। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई के दौरान गृह राज्यमंत्री के बेटे को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाई है। मुख्य आरोपी की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति करूणेश सिंह पंवार की एकल पीठ की ओर से सुनवाई की गई।

शुक्रवार को राज्य के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर दिन रविवार को नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढाने के मामले के बाद हुई हिंसा की घटना के सिलसिले में जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत याचिका को न्यायमूर्ति करूणेश सिंह पंवार की एकल पीठ ने खारिज कर दिया है। जमानत याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इससे पूर्व सत्र अदालत की ओर से भी मुख्य आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत खारिज की जा चुकी है।

इसके बाद आरोपी की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। उल्लेखनीय है कि 3 अक्टूबर दिन रविवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाए जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के आरोपी बेटे आशीष मिश्र ने 4 अक्टूबर को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था। उसी समय से लखीमपुर ही खीरी की तिकुनिया में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी जेल में बंद है।



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