रखें ध्यान-इस तारीख से मिलना शुरू होगा अगस्त महीने का राशन
लखनऊ। खाद्य विभाग की ओर से जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक राशन वितरण का काम किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत निर्धारित किए गए दामों के अनुसार ही राशन विक्रेताओं द्वारा कार्ड धारकों को राशन वितरित करना पड़ेगा।
खाद्य विभाग की ओर से अगस्त महीने में वितरित किए जाने वाले राशन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य के अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया है कि अगस्त महीने का राशन समूचे उत्तर प्रदेश में 6 अक्टूबर से वितरित करना शुरू किया जाएगा। 12 अक्टूबर तक सभी कार्ड धारको को राशन दिए जाने का काम चलेगा। यह राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत निर्धारित किए गए दामों पर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्ड धारको को दिया जाने वाला गेहूं 2 रूपये प्रति किलो तथा चावल 3 रूपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा।
अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन और पात्र गृहस्थी कार्ड धारको को प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिए जाने के आदेश राशन विक्रेताओं को दिए गए हैं।