छात्र सभा समेत पांच रालोद नेताओं की अंतरिम जमानत खारिज
मुजफ्फरनगर। डीएवी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में प्रवेश को लेकर शिक्षकों एवं रालोद नेताओं के बीच हुए मारपीट के प्रकरण में छात्र सभा व पांच राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं की अंतरिम जमानत अर्जी आज जिला जज की ओर से सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है। जिला जज की ओर से अब इस मामले में 12 जुलाई को मूल जमानत प्रार्थना पत्र देने को कहा गया है।
शुक्रवार को जिला अदालत में बृहस्पतिवार को शहर के आर्य समाज रोड स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में एक छात्र के एडमिशन को लेकर कालेज प्रबंधन एवं रालोद छात्र सभा नेताओं के बीच हुए मारपीट के मामले में जेल भेजे गए रालोद नेताओं की अंतरिम जमानत के मामले पर सुनवाई की गई। पांचों आरोपियों की ओर से जिला जज की अदालत में अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया है कि सुनवाई के दौरान जनपद न्यायाधीश चवन प्रकाश ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद पांचों आरोपियों के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया है कि जिला जज की अदालत ने आरोपियों से मूल जमानत प्रार्थना पत्र अब आगामी 12 जुलाई को अदालत के सम्मुख प्रस्तुत करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि बृहस्पतिवार को शहर के आर्य समाज रोड स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश को लेकर 11वीं कक्षा में एक छात्र को एडमिशन दिलाने के मामले को लेकर मारपीट का मामला हो गया था। कालेज प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों के साथ रालोद छात्र सभा व रालोद नेताओं की भिड़ंत हो गई थी। इस दौरान मारपीट व गाली गलौज तथा कालेज में हंगामा हुआ था। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रालोद एवं छात्र सभा के 5 नेताओं को हिरासत में ले लिया था।
बाद में प्रधानाचार्य की अगुवाई में आक्रोशित शिक्षक शिक्षकों ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर रालोद नेताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तहरीर दी थी। पुलिस ने रालोद तथा छात्र सभा के 15 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था और पांच रालोद नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। आज गिरफ्तार कर जेल भेजे गये रालोद नेताओं की ओर से जिला जज की अदालत में अंतरिम जमानत केे लिये अर्जी दाखिल की गई थी। जिसे अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है।