तिहरे हत्याकांड में भाई एवं उसके दो बेटों को उम्र कैद-जुर्माना भी किया

तिहरे हत्याकांड में भाई एवं उसके दो बेटों को उम्र कैद-जुर्माना भी किया

मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नावला में जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर वर्ष 2014 की 21 फरवरी को 3 लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में दोषी पाए गए मृतक के भाई एवं उसके दो बेटों को न्यायालय की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपियों के ऊपर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी अदालत की ओर से किया गया है। इसी मामले में एक अन्य अधिनियम के तहत दो दो आरोपियों पर 5-5 का जुर्माना एवं 2-2 वर्ष की कैद की सजा अलग से सुनाई गई है।

बुधवार को जिला जिला अदालत में एडीजे दशम के न्यायालय में वर्ष 2014 की 21 फरवरी को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नावला में जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर की गई 3 लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। इस दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप कुमार एवं वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत सिंह एवं योगेंद्र पवार ने जोरदार पैरवी की और अदालत के सम्मुख कुल 9 गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस सनसनीखेज मामले में आरोपी प्रमोद पुत्र हरी सिंह तथा उसके दो पुत्रों आदित्य एवं अमित को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा तीनों दोषियों के ऊपर अदालत की ओर से 50-50 हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया। इसी मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत आदित्य एवं अमित को न्यायालय ने दो-दो वर्ष की सजा सुनाई एवं 5-5 हजार रूपये का जुर्माना भी किया। अभियोजन की कहानी के मुताबिक मंसूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नावला में वर्ष 2014 की 21 फरवरी को अपने खेत पर गए लाल सिंह एवं उसके दो पुत्रों सतीश तथा अमरीश की पहले से चल रहे जमीन विवाद के मामले को लेकर गोली मारकर एवं ईटों से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। तिहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना के संबंध में मृतकों के रिश्तेदार प्रमोद में मंसूरपुर थाने में हत्या के इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मृतक के सगे भाई प्रमोद पुत्र हरी सिंह एवं उसके दो पुत्र आदित्य एवं अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने हत्या की इस वारदात में इस्तेमाल किए गए दो हथियार भी बरामद किए थे, जिन्हें साक्ष्य के तौर पर अदालत के सम्मुख पेश किया गया था

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