हर हाल में पात्र लाभार्थियों को मिले खाद्यान्नः खाद्य आयुक्त
लखनऊ। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनपदों में नियमित योजना के खाद्यान्न वितरण के अन्तर्गत आगामी 18 दिसम्बर से 28 दिसम्बर के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाएगा। प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने आवश्यक वस्तुओं का वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सत्यापन के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।
अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु समस्त जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को उचित दर विक्रेतावार नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुये उनकी निगरानी में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराये जाने के निर्देश पूर्व में दिये गये थे। अपर आयुक्त ने बताया कि खाद्यान्न का नियमित वितरण 18 दिसम्बर से 28 दिसम्बर 2020 के मध्य अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न ( 20 किलोग्राम गेहूं व 15 किलोग्राम चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न ( 3 किलोग्राम गेहूं व 2 किलोग्राम चावल) वितरित किया जायेगा। दोनों प्रकार के राशन कार्ड धारकों को गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलेंगे। अनिल कुमार दुबे ने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 28 दिसम्बर 2020 होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उक्त मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा तथा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।
अपर आयुक्त ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर, साबुन, पानी रखा जाएगा और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जायेगा, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ इकट्ठी न हो तथा सर्वे स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने बताया कि उचित दर विक्रेताओं को सम्बन्धित खाद्यान्न गोदाम से पूरी मात्रा प्राप्त हो और उचित दर विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को उन्हें अनुमन्य पूरी मात्रा प्रदान की जाए, यह सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक गोदाम एवं उचित दर विक्रेता स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गोदाम से विक्रेता को पूरी मात्रा में प्राप्त हो और उपभोक्ताओं को भी निर्धारित मात्रा में अनुमन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो।
प्रदेश के समस्त संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त (खाद्य) एवं समस्त जिला पूर्ति अधिकारी अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहते हुये ओटीपी के माध्यम से सर्वाधिक मात्रा में वितरण करने वाली उचित दर दुकानों की जांच कर आख्या प्रेषित करेगें तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में उचित दर दुकानों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु तैनात नोडल अधिकारी की उपस्थिति, उचित दर दुकानों मे हैन्डवाश, सैनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था, उचित दर विक्रेता द्वारा समस्त यूनिटों पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किए जाने के सम्बन्ध में जांच करेंगे। इसके अलावा ये अधिकारी उचित दर विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं से गेहूं व चावल के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य न वसूले जाने, जनपद में ई-पाॅस मशीन द्वारा खाद्यान्न का सुचारू रूप से वितरण किये जाने, उचित दर विक्रेता द्वारा घटतौली न किये जाने के सम्बन्ध में भी जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि जांच में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित दोषी विक्रेता के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
रिपोर्ट- प्रवीण गर्ग