रैली में गई बसों का किराया नहीं दिया तो जारी हुए जिला अध्यक्ष के वारंट

रैली में गई बसों का किराया नहीं दिया तो जारी हुए जिला अध्यक्ष के वारंट

पीलीभीत। 18 वीं विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव के दौरान आयोजित की गई कांग्रेस की रैली में लोगों को ले जाने हेतु बुक की गई बसों का जब किराया नहीं दिया गया तो अदालत की ओर से इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। अदालत ने सुनवाई के लिए अब 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।

सिविल जज जूनियर डिवीजन नंबर दो की ओर से बसों के किराये की एवज में दिए गए चैक के बाउंस होने के मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरप्रीत चब्बा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अमरिया बस स्टैंड के मैनेजर मोहम्मद अकरम की ओर से अदालत में दायर किए गए वाद में बताया गया है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा ने विधानसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2021 की 2 दिसंबर को 23 बसे मुरादाबाद में आयोजित पार्टी की रैली में लोगों को ले जाने के लिए बुक की थी।

बसों का किराया 3 लाख 44 हजार रूपये तय किया गया था। जिनमें से 151000 रूपये का रैली में गई बसों में डीजल डलवाया गया था और 66000 रूपये बुकिंग के समय नगद दिए गए थे। बाकी बचे 1 लाख 27 हजार रूपये जब कई बार मांगने के बावजूद नहीं मिले तो 5 मार्च 2022 को जिला अध्यक्ष द्वारा उसे एक लाख रूपये का चेक दिया गया और कहा कि बाकी बचे 27000 रूपये चैक का भुगतान हो जाने पर अदा कर देंगे। 7 मार्च को जब खाते में चेक को जमा किया गया तो बैंक में प्रयाप्त बैलेंस नहीं होने पर वह बाउंस हो गया।

न्यायालय ने सुनवाई के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष को दोषी पाते हुए समन जारी करने का आदेश पारित किया। न्यायालय से भेजे गये समन की तामील होने के बाद जिला अध्यक्ष के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया है। सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।

उधर जिला अध्यक्ष का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी की रैली में बसों की व्यवस्था की गइ थीर्। इसका पूरा भुगतान दे दिया गया है चेक बाउंस होने का आरोप निराधार है और अदालत में सारी स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

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