दहेज हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

दहेज हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

बहराइच। उत्तर प्रदेश में बहराइच के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नितिन पांडेय ने दहेज हत्या के पांच साल पुराने मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बौंडी थाने में पांच अप्रैल 2016 को लक्ष्मी नारायण ने बोंडी थाने में तहरीर दी थी कि उसकी बेटी संगीता देवी की दहेज के उत्पीड़न आदि को लेकर उसके पति रामकिशुन ने गला दबाकर हत्या कर दी।

इस मामले की सुनावाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नितिन पांडेय ने गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त रामकिशुन को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा की सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।








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