उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा- क्यों रखा है 4 साल से निलंबित
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि गोरखपुर स्थित बी आर डी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ कफील अहमद खान को चार साल से निलंबित क्यों रखा है।
इतना समय बीत जाने के बाद भी विभागीय कार्यवाही पूरी क्यों नहीं पूरी की जा सकी। न्यायालय ने सरकार से इस सम्बन्ध में पांच अगस्त तक जानकारी मांगी है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह आदेश दिया। याची डा0 खान का कहना है कि उसे 22 अगस्त 2017 को अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति मामले में निलंबित किया गया था। उसे सस्पेंड कर जांच बैठाई गई। कार्यवाही पूरी नहीं होती देख उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने 7 मार्च 2019 को तीन माह में कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया। जिस पर 15 अप्रैल2019 को रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें 11 माह बाद 24 फरवरी 2020 को जांच रिपोर्ट स्वीकार कर दो बिन्दुओं पर दुबारा जांच का आदेश दिया गया।
याची का कहना है कि वह चार साल से न्याय के लिए भटक रहा है। उसके मामले में जो भी निर्णय लेना हो अधिकारी निर्णय ले । लेकिन जांच लम्बित रहने के नाम पर चार वर्ष तक मामले को लटकाए रखना अनुचित है । न्यायालय ने इस मामले में सरकार से पांच अगस्त को होगी और सरकार से उस दिन जानकारी मुहैया कराने को कहा है।
वार्ता