आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई 18 जनवरी को
लखनऊ। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से फिलहाल राहत नहीं मिली है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आशीष मिश्र उर्फ मोनू की जमानत के मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 जनवरी नियत की है।
आरोपी के अधिवक्ता के अनुरोध पर अदालत ने जमानत मामले में अब 18 जनवरी को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने अभियुक्त की जमानत अर्जी पर दिया।
पिछले साल तीन अक्टूबर को खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। आशीष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी बहस करेंगें। साथ ही केस को 18 जनवरी को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।
उधर, राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। पहले आरोपी की जमानत सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है। जिसके बाद उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है।
वार्ता