स्वास्थ्य अधिकारी से मारपीट-सभासद को हाईकोर्ट से मिली जमानत

मुजफ्फरनगर। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक के दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी से मारपीट करने के मामले में आरोपी सभासद प्रवीण पीटर की जमानत हाईकोर्ट की ओर से मंजूर कर ली गई है। जल्द ही निचली अदालत में जमानत के कागजात दिखाने पर अब सभासद की रिहाई संभव हो सकेगी।
बुधवार को हाईकोर्ट में मुजफ्फरनगर की नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में लगाई गई जमानत की अर्जी कोर्ट की ओर से स्वीकार कर ली गई है। सभासद प्रवीण पीटर को हाईकोर्ट के जमानत मंजूर हो गई है। अब जल्द ही निचली अदालत में हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए जमानत के कागजात दाखिल होने पर मारपीट के आरोपी सभासद प्रवीण पीटर की रिहाई संभव हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि इसी साल की 1 नवंबर को नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक के दौरान तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट किए जाने के मामले में पीड़ित की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसके बाद पुलिस ने सभासद को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। जिला कारागार में गए सभासद प्रवीण पीटर के अधिवक्ताओं की ओर से निचली अदालत में लगाई गई जमानत की अर्जी कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसके बाद प्रवीण पीटर के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट पहुंचकर सभासद को जमानत दिए जाने की याचिका लगाई थी। बुधवार को हाईकोर्ट की ओर से याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत की मंजूरी दे दी गई है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस की ओर से पिछले दिनों विशेष अदालत में सभासद प्रवीण पीटर के विरुद्ध चार्ज शीट दाखिल की गई थी, जबकि सभासद विपुल भटनागर का नाम निकाल दिया गया था।