सरकार का हुक्म : 20 अप्रैल से खुलेंगे सरकारी दफ्तर
लखनऊ । उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने अवगत कराया कि कोरोना प्रसार को रोकने के लिए कार्यालयों को खोले जाने के संबंध में पूर्व आदेश सं0 - 303 / सा - का - 4 - 2020 दिनांक 20 मार्च , 2020 एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश सं0 - 40 - 3 / 2020 - 40 - 3 / डीएम - 1 ( ए ) दिनांक 15 अप्रैल , 2020 के प्रस्तर - 3 एवं 19 के अनुक्रम में निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं ।
1 - पुलिस , होमगार्ड , सिविल डिफेन्स , अग्निशमन , आकस्मिक सेवायें , आपदा प्रबन्धन , कारागार , नगर निकाय बिना किसी प्रतिबन्ध के यथावत अपने कार्यों को संपादित करेंगे ।.
2 - प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे । कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस में समूह ग एवं घ के यथावश्यक , 33 प्रतिशत तक के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था के लिये विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हये रोस्टर तय किया जायेगा । विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी अलटरनेट दिवस में कार्यालय आयें परन्तु इससे शासकीय कार्य में , कोई व्यवधान उत्पन्न न हो , शासकीय कार्य हेतु आवश्यक कार्मिकों को ही कार्यालय में बुलाया जाय । कार्यालय की कार्यावधि में सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाय । रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा ।
3 - जिला प्रशासन , ट्रेजरी के कार्यों के संपादन के लिये भी आवश्यकतानुसार कार्मिकों को शासकीय कार्य के लिये नियोजित किया जाय ।
4 - उत्तर प्रदेश राज्य के रेजीडेन्ट कार्यालयों को भी कोविड - 19 के संबंध में तथा आंतरिक किचन के संचालन के लिये उक्त प्रतिबन्धों के साथ संचालित किया जाय ।
5 - वन विभाग के कार्मिक जो प्राणिउद्यान के संचालन एवं प्रबन्धन पौधशालाओं , वन्य - जीव , जंगलों में अग्निरोधी उपायों या सिंचाई के कार्यों तथा पेट्रोलिंग एवं आवश्यक वाहन सेवाओं से जुड़े हैं , वे अपने कार्यों का संपादन करते रहेंगे ।
6 - संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों ( हॉट स्पॉट एरियाज ) में कार्यालयों को बंद किये जाने के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से पृथक से निर्णय लिया जायेगा । यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं तथा कोविड - 19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं या जिन्हें गृह मंत्रालय , भारत सरकार के उक्त वर्णित आदेश सं0 - 40 - 3 / 2020 - 40 3 / डीएम - 1 ( ए ) दिनांक 15 अप्रैल , 2020 के तहत कोई अतिरिक्त निर्देश दिये गये हैं । इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।