मिला इंसाफ-8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या-सुनाई फांसी की सजा

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बुलंदशहर। घर पर पानी पीने के लिए आई बालिका का अपहरण करने के बाद उससे दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। करीब साढे 4 महीने में ही अदालत की ओर से फैसला सुनाते हुए बच्ची के साथ इंसाफ कर दिया गया है।

बृहस्पतिवार को बुलंदशहर में 8 वर्ष की बच्ची के साथ की गई दरिंदगी के बाद हत्या के मामले का अदालत द्वारा फैसला सुना दिया गया है। पोक्सो अदालत की स्पेशल जज डॉ पल्लवी अग्रवाल ने आठ साल की बालिका की अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या के मामले में आरोपी को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने घर पर पानी पीने आई बालिका को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया था। विशेष अभियोजक सुशील कुमार शर्मा ने बताया है कि अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की निवासी मूक बधिर बालिका इसी वर्ष की 25 फरवरी को अपने खेत पर काम करने के लिए गई थी। इस दौरान प्यास लगने पर बालिका जंगल में बने एक मकान में लगे हैंडपंप पर पानी पीने के लिए चली गई थी। वहीं से किशोरी लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद असफलता मिलने पर परिजनों ने कोतवाली में बालिका की गुमशुदगी की तहरीर दी थी। पुलिस की खोजबीन के दौरान एक घर से गड्ढे में दबा हुआ बालिका का शव बरामद हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी हरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी हरेंद्र द्वारा बालिका को अगवा कर उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई स्पेशल जज पोक्सो एक्ट डॉ पल्लवी अग्रवाल के न्यायालय में हुई।

न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी हरेंद्र को दोषी पाया। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने अभियुक्त हरेंद्र को फांसी और 1.20 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के फैसले को मृतका के परिजनों ने न्याय की जीत करार दिया है।

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