टेंशन से मुक्ति के लिए लोक अदालत में कराएं वादों का निपटारा
हापुड। जनपद न्यायाधीश ने आगामी 14 मई को आयोजित की जाने वाली लोक अदालत की सफलता के लिए समस्त न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित कर उन्हें अधिक से अधिक वाद लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखें जाने और इस संबंध में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराने का आह्वान किया।
शनिवार को जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बृजेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से समस्त न्यायिक अधिकारियों की बैठक आहूत की गई। नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज डॉक्टर रीमा बंसल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम लवली जायसवाल के संचालन में हुई बैठक को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित पड़े विभिन्न प्रकृति के मामलों जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एन आई एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम एवं बैंकों की रिकवरी से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत करने एवं उनके संबंध में प्रोसेस जारी करने की दिशा में दिशा निर्देश जारी किए।
जनपद न्यायाधीश ने सभी मजिस्ट्रेट न्यायाधीशों से 138 एन आई एक्ट एवं अंतिम आख्या से संबंधित मामलों में शत-प्रतिशत नोटिस जारी करने एवं उसमें निस्तारण में विशेष रूचि लेने के निर्देश दिए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव ने बताया कि जनपद न्यायालय हापुड़ में अभी तक कुल 22480 बाद चिन्हित किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि आगामी 14 मई दिन शनिवार को जनपद न्यायालय हापुड तथा जनपद के समस्त बाहय न्यायालय एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें वादकारी एवं अधिवक्ता गण कोविड-19 के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए निस्तारित योग्य वादों का निस्तारण करा सकेंगे।