किशोरी के साथ गैंगरेप-दो आरोपियों को 20 वर्ष की कैद जुर्माना भी किया
मुजफ्फरनगर। जनपद के छपार थाना क्षेत्र के गांव बरला में अपनी मां के साथ सो रही 17 वर्षीय बालिका के साथ तमंचे की नोंक पर सामूहिक बलात्कार किए जाने के मामले में आरोपी पाए गए 2 दोषियों को अदालत की ओर से 20-20 वर्ष कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ दोनों के ऊपर पीस 30-30 का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की समूची धनराशि पीड़िता किशोरी को दिए जाने के निर्देश दिए गये हैं।
बृहस्पतिवार को जिला अदालत की स्पेशल पॉक्सों कोर्ट नंबर 1 में वर्ष 2015 की 30 जुलाई को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र के गांव बरला में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जज आरती फौजदार के सामने एडीजीपी कुलदीप पुंडीर पात्रों, पॉक्सों एक्ट के विशेष अधिवक्ता विक्रांत राठी एवं प्रदीप बालियान ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की ओर से कुल 7 गवाह अदालत के सम्मुख पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए धारा 376 डी के अंतर्गत दोनों को 20-20 साल कैद की सजा एवं 25-25 हजार रूपये का जुर्माना तथा धारा 452 के अंतर्गत पांच-पांच वर्ष की सजा तथा तीन-तीन हजार रूपये का जुर्माना एवं धारा 323 एवं 506 के अंतर्गत एक 1 वर्ष की सजा एवं 1-1 हजार रूपये का दोनों आरोपियों पर जुर्माना किया गया है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2015 की 30 जुलाई की रात को जब पीड़िता 17 वर्षीय किशोरी अपनी मां के पास घर के भीतर सो रही थी और उसके पिता एवं भाई जंगल में खेतों में पानी देने के लिए गए थे तो उसी दौरान घर में घुसे आरोपी जमशेद एवं अय्याज ने तमंचे की नोक पर किशोरी के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपियों के चले जाने के बाद दहशत में आई पीड़िता की मां ने छपार थाने पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया था।