प्रदूषण फैलाने पर पेपर मिल पर जुर्माना- राशि जमा करने के निर्देश

प्रदूषण फैलाने पर पेपर मिल पर जुर्माना- राशि जमा करने के निर्देश
  • whatsapp
  • Telegram

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदी में प्रदूषित जल प्रवाह करने के मामले में एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में स्टार पेपर मिल पर 12 लाख 90 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डा. दिनेश चंद्र पांडे ने रविवार को बताया कि पेपर मिल के प्रबंधकों से जल्द से जल्द जुर्माना राशि जमा कराने को कहा गया है।

डा. पांडे ने बताया कि किसान सहकारी चीनी मिल नानौता, दया शुगर मिल और गत्ता बोर्ड मिल समेत पांच इकाइयों को नोटिस जारी किया गया है। कपडा रंगने वाली पांच इकाइयों को बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण बंद करा दिया गया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे के तहत जिले में 135 एमएलडी का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने की प्रक्रिया जारी है। कृष्णा नदी पर दो नग चैकडैम बनाए गए है और पांवधोई नदी पर दो नए चैकडैम शीघ्र बनाए जाने हैं। जिनमें से एक पांवधोई नदी के उदगम स्थल संकलापुरी मंदिर के अपस्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम स्थापित होगा।

उन्होने बताया कि नदी के पानी में बायो केमिकल आक्सीजन की मात्रा तीन से चार मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। स्टार पेपर मिल से रंगीन पानी वेस्ट के रूप में निकलता हैं उसे पुनः इस्तेमाल करने के बावजूद प्रदूषित रह जाता है। उसे प्रदूषण रहित बनाने के लिए ज्यादा क्षमता का संयंत्र स्टार पेपर मिल लगाने की प्रक्रिया में हैॅ।

अधिकारी ने बताया कि पांवधोई नदी पर 21 नग बायोरेमिडेयशन चैक डैम का निर्माण किया गया है। हिंडन नदी के पास 500 मीटर की सीमा में कराए गए सर्वें में 45 हजार की आबादी में आठ कैंसर रोगी पाए गए है। मुख्य चिकित्साधिकारी प्रदूषित पानी से पैदा होने वाली बीमारी की जांच करा रहे है। गांव खुजनावर और जजनैरमें त्वचा रोग के कई रोगी पाए गए है।

वार्ता

Next Story
epmty
epmty
Top