DM का ऐलान-गैंगस्टर की 60 करोड़ की संपत्ति पर लगेगा सरकारी ताला
गोरखपुर। जिलाधिकारी की ओर से गैंगस्टर की तकरीबन 60 करोड़ की कुर्क की गई संपत्ति पर सरकारी ताला लगाने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी की ओर से की गई यह कार्यवाही पहले से ही चल रहे एक मुकदमे के सिलसिले में की गई है। जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर एवं शाहपुर थानेदार को कुर्क की गई संपत्ति पर सरकारी ताला लगाने का आदेश देने के साथ ही उक्त संपत्ति को अपने कब्जे में लिए जाने का आदेश दिया है।
मंगलवार को जिलाधिकारी विजय किरन आनंद की ओर से गैंगस्टर रणधीर सिंह की तकरीबन 60 करोड़ रूपए की कुर्क की गई संपत्ति पर सरकारी ताला लगाने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी की ओर से तहसीलदार सदर एवं शाहपुर थानेदार को कुर्क की गई गैंगस्टर की संपत्ति पर ताला लगाने के आदेश के देने के साथ ही उक्त संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। शाहपुर के एचएन सिंह चौराहे पर रणधीर सिंह का रुद्रा होटल, रेस्टोरेंट तथा मैरिज हाल एवं कांप्लेक्स है। इसके अलावा गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करते हुए रणधीर सिंह की ओर से शहर में कई अन्य स्थानों पर जमीन खरीदी गई है। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने के बाद तकरीबन 7 महीने पहले तत्कालीन जिलाधिकारी रणधीर सिंह की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद प्रशासन द्वारा तकरीबन 72 करोड़ रुपए की गैंगस्टर की संपत्ति जब्त कर ली गई थी।
तकरीबन 1 सप्ताह बाद संपत्ति का रखरखाव करने के लिए प्रशासन की ओर से गैंगस्टर के होटल, रेस्टोरेंट एवं दुकानों पर लगाया गया ताला खोल दिया गया था। लेकिन कुर्की का आदेश वापस नहीं लिया गया था। रखरखाव की जिम्मेदारी मिलने के बाद रणधीर सिंह ने होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज हॉल की बुकिंग लेनी शुरू कर दी थी। संपत्ति कुर्क होने के बाद भी जब गैंगस्टर की ओर से विभिन्न जमीनों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया तो एक महिला की शिकायत पर जिलाधिकारी विजय किरन आनंद की ओर से रणधीर सिंह को नोटिस भेजकर आय का स्रोत पूछने के साथ ही निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा गया। लेकिन गैंगस्टर की ओर से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। जिसके चलते जिलाधिकारी ने आज तहसीलदार सदर एवं शाहपुर थानेदार को आदेश दिया है कि वह कुर्क की गई संपत्ति पर तत्काल सरकारी ताला लगा दे।