गर्भवती महिलाओं की सेंटर बदलने संबंधी याचिका का निपटारा

गर्भवती महिलाओं की सेंटर बदलने संबंधी याचिका का निपटारा

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट पीजी 2021) में शामिल होने वाली दो गर्भवती महिलाओं की परीक्षा केंद्र बदलने संबंधी याचिका का गुरुवार को निपटारा कर दिया।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने इन याचिकाओं का निपटारा उस वक्त कर दिया, जब उसे यह बताया गया कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) ने नीट पीजी 2021 के लिए परीक्षा केंद्र बदलने का दो गर्भवती महिला उम्मीदवारों का अनुरोध के स्वीकार कर लिया है।

पीठ ने इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लाते हुए केंद्र बदलने की मांग करने वाली रिट याचिका का निपटारा कर दिया। गत मंगलवार को पीठ ने केवल इस संबंध में एक सीमित नोटिस जारी किया था।

आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कविन गुलाटी ने पीठ को सूचित किया कि एनबीई ने उनके मुवक्किलों के लिए सेंटर बदलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया

Next Story
epmty
epmty
Top