अदालत ने गैंगस्टर को 9 एवं शातिर चोर को सुनाई 2 साल कैद की सजा

अदालत ने गैंगस्टर को 9 एवं शातिर चोर को सुनाई 2 साल कैद की सजा

मुजफ्फरनगर। जनपद न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए आज लाखों रुपए की लूट के आरोपी गैंग लीडर को 9 साल और चोरी के मामले में शातिर गैंग लीडर को दोषी मानते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है

शनिवार को जनपद न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट में हुए पहले मामले में थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2012 में हुई लूट की घटना के मामले की सुनवाई की गई। इस मामले में अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा तथा दिनेश सिंह पुंडीर की ओर से अदालत में पैरवी करते हुए बताया गया कि वर्ष 2012 में गजेंद्र कुमार निवासी द्वारकापुरी जो पेपर मिलो में कच्चे माल की सप्लाई का काम करते थे, उन्होंने बताया कि वह साढे चार लाख रुपए इकट्ठा करके जब वापस लौट रहे थे और भोपा रोड पर पेपर मिल के बाहर कार खड़ी कर के नीचे उतरे तो उसी समय दो बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने तमंचे के बल पर दिनदहाड़े आतंकित कर गजेंद्र से रूपयों से भरा बैग लूट लिया था। बैग लूटने के बाद बदमाश फरार हो गए थे।

पीडित कारोबारी ने इस मामले की सूचना थाने में दी थी। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा तथा दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि कुछ दिनों बाद पटेलनगर निवासी कारोबारी विकास जैन के मुनीम संजय जैन स्कूटर की डिग्गी में 500000 रूपये लेकर वकील रोड पर विकास मलिक को देने जा रहे थे। मुनीम कॉलोनी पहुंचते ही पीछे से डिस्कवर बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाशों ने कारोबारी को तमंचे से आतंकित कर 500000 रूपयों से भरा थैला लूट लिया था और मौके से फरार हो गए थे।

1 सप्ताह बाद ही पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए गैंग लीडर राजू पंजाबी उर्फ राजकुमार पुत्र अमरजीत निवासी मोहल्ला जाटान पुरकाजी, सलीम पुत्र नानू निवासी खालापार, गुलफाम पुत्र इलियास, सदाकत पुत्र बशीर निवासीगण सुभाष नगर नई मंडी को गिरफ्तार कर लूट के बचे ढाई लाख रुपए बरामद किए थे। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना नई मंडी अरुण कुमार सिंह ने इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की थी और कोतवाली प्रभारी प्रमोद पंवार ने आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। अभियुक्त सलीम के कोर्ट में नही आने से सलीम, सदाकत और गुलफाम के विरुद्ध सुनवाई लंबित है। जबकि अदालत द्वारा राजू पंजाबी की फाइल अलग करते हुए सुनवाई की गई। जिस पर आज गैंगस्टर जज बाबूराम ने राजू को 9 साल की सजा सुनाई और 5000 रूपये का जुर्माना भी किया।

उधर थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2015 में मोहम्मद शाह नजर निवासी मदीना कॉलोनी के घर में रात को अज्ञात चोरों ने जेवरात एवं 28000 रूपये चोरी कर लिए थे। इसके कुछ दिनों बाद उत्तरी सिविल लाइन निवासी संजय कुमार गोयल की गांव वहलना स्थित फैक्ट्री से अज्ञात चोर लोहे के सामान को चोरी कर फरार हो गए थे। तकरीबन 1 माह बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए इस्तकार पुत्र अब्दुल हकीम निवासी मदरसे वाली गली मिमलाना रोड मुजफ्फरनगर, साबिर पुत्र मोहम्मद सफीक निवासी ट्रांसफार्मर वाली गली मिमलाना रोड मुजफ्फरनगर तथा मुर्शीद पुत्र खुर्शीद निवासी मदरसे वाली गली को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा हुआ माल बरामद किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी चमन सिंह चावड़ा ने गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों का गैंगस्टर एक्ट में चालान किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी साबिर अभी तक फरार है। जिसके गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चुके हैं। इस्तकार की फाइल अलग कर न्यायालय में सुनवाई चल रही थी।

शनिवार को गैंगस्टर जज बाबूराम ने आज हुई सुनवाई के दौरान इस्तकार को 2 साल की सजा सुनाई है और उसे 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है

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