कोरोना का कहर जारी-नाइट कर्फ्यू के लिये अब आई इस शहर की बारी

कोरोना का कहर जारी-नाइट कर्फ्यू के लिये अब आई इस शहर की बारी

मुरादाबाद। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का खौफनाक चेहरा लगातार लोगों को अपनी चपेट में लेकर मौत की तरफ ले जा रहा है। शासन प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय करने शुरू कर दिए हैं। देश की राजधानी लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सहारनपुर आदि शहरों के बाद अब मुरादाबाद के डीएम ने भी शुक्रवार से नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा कर दी है। रात का यह कर्फ्यू 16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। कर्फ्यू की अवधि रात 10.00 बजे से लेकर 5.00 बजे तक निर्धारित की गई है। कर्फ्यू 10 बजे से 5.00 बजे तक

शुक्रवार को मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने जनपद में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रात्रि 10.00 बजे से आरंभ होने वाले रात के कर्फ्यू की अवधि प्रातः 6.00 बजे तक रहेगी। यह आदेश 16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा है कि परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुनर्विचार या संशोधन भी किया जा सकता है। इस दौरान समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे चिकित्सक सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाइयां, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी आदि की आपूर्ति पहले की तरह चलती रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, स्वच्छताकर्मियों व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा और उनका परिचय पत्र पास की तरह अनुमन्य होगा। उन्होंने कहा है कि रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

रेल या बस का टिकट यात्रा की दिनांक को ही पास की भांति मान्य होगा। उन्होंने कहा है कि यात्रियों के लिए बस या रेल का टिकट संभालकर अपने पास रखना अनिवार्य होगा। परिवर्तन या चेकिंग टीम द्वारा मांगे जाने पर यह टिकट दिखाना होगा। उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गो पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पहले की तरह ही खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंधन, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवाओं से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी संबंधी आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। इनका परिचय पत्र ही पास की भांति अनुमन्य होगा।



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