आजम खान को बड़ी राहत-पत्नी बेटे के साथ मिली जमानत- सजा पर भी रोक
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से ही चौतरफा दुश्वारियां झेल रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को मुद्दत के बाद राहत भरी खबर सुनने को मिली है। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खान एवं उनकी पत्नी तथा बेटे को जमानत दे दी है। इतना ही नहीं अदालत द्वारा आजम खान की 7 साल की सजा पर भी रोक लगाई गई है।
शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा तथा बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी गई है। अब्दुल्ला आजम के फर्जी प्रमाण पत्र मामले को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में यह फैसला सुनाया है। मोहम्मद आजम खान एवं उनकी पत्नी तंजीन फातिमा तथा बेटे अब्दुल्ला खान को दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 7 महीने पहले वर्ष 2023 की 18 अक्टूबर को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा साथ-साथ साल की सजा सुनाई गई थी।
शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मोहम्मद आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा तथा बेटे अब्दुल्ला खान अब्दुल्ला आजम को जमानत देने के साथ-साथ आजम खान की 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी है। जबकि तंजील फातिमा एवं अब्दुल्ला आजम की सजा पर अदालत द्वारा रोक नहीं लगाई गई है। इसी महीने की 14 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने इस मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाई कोर्ट से बेटे के डबल बर्थ सर्टिफिकेट मामले में मिली जमानत और सजा पर रोक के बावजूद मोहम्मद आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में भी पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को 7 साल की सजा हुई है। दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम भी एक अन्य मामले में आरोपी है। इन हालातो में केवल आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ही जेल से बाहर आ पाएगी।