पियक्कड़ रहे सावधान-घर में छलकाए जाम तो होगा चालान

पियक्कड़ रहे सावधान-घर में छलकाए जाम तो होगा चालान

लखनऊ। छलकाए जाम, आइए आपकी आंखों के नाम गाने के यह बोल अब गए गुजरे जमाने की बात होने जा रही है। जिलाधिकारी की ओर से शराब पीने के संबंध में जारी किए गए आदेशों को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। घर के भीतर शादी ब्याह के दौरान यारों दोस्तों के साथ बैठकर जाम छलकाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि लाइसेंस नहीं लिया और आबकारी विभाग की छापामार कार्यवाही हो गई तो भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा।

मंगलवार को राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत शादी ब्याह व अन्य मौकों पर होने वाली पार्टी में दोस्तों को शराब परोसने के लिए लाइसेंस लिया जाना अनिवार्य किया गया है। देवउठनी एकादशी से शुरू हुए सहालग, शादी, ब्याह और चुनावी माहौल के मद्देनजर आबकारी विभाग की ओर से डीएम के दिशा निर्देशों को अमलीजामा पहनाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी की ओर से आबकारी विभाग को इस बात की पूरी तरह से छूट दी गई है कि वह मानकों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर नियमों के अनुरूप कठोर कार्रवाई कर सकता है।

दरअसल आबकारी विभाग सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। देशभर में शादी ब्याह का सीजन आरंभ हो चुका है। ऐसे में लगातार अवैध रूप से पार्टियों में शराब परोसे जाने की शिकायतें प्रशासन के पास पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि बड़े-बड़े होटलों व बैंकट हालों के भीतर अधिकारियों के साथ की गई सांठगांठ के चलते शादी ब्याह व अन्य पार्टियों में शराब परोसने का धंधा चल रहा है। जिससे सरकार को राजस्व की भारी हानि उठानी पड़ रही है। इन परिस्थितियों के बीच जिला प्रशासन की ओर से कार्यवाही करने का फैसला लिया गया है। आबकारी विभाग की ओर से जारी की गई लाइसेंस फीस के अनुरूप घर के अंदर पार्टी करने पर 6 घंटे की अवधि के लिए लाइसेंस फीस के रूप में 4 हजार रुपए देने होंगे। होटलों के भीतर आयोजित की जाने वाली पार्टी में आने वाले लोगों को मदिरा परोसने के लिए 6 घंटे की अवधि के लाइसेंस के 11 हजार रुपए फीस के रूप में देने होंगे।

नियमों के मुताबिक यदि आप घर के भीतर 6 लीटर से अधिक शराब रखते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपको अपने घर के भीतर शराब रखनी ही है तो इसके लिए आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होता है। घर के भीतर निर्धारित मात्रा से ज्यादा शराब रखने के लिए आपको 12 हजार रुपए सालाना फीस के रूप में देने होते हैं। आबकारी विभाग से इसके लिए बाकायदा लाइसेंस बनवाना होता है। हालांकि इस नियम को लोग कम ही मानते हैं। मगर अब आबकारी विभाग की ओर से लाइसेंस नहीं होने पर कार्यवाही करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

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