कर्मचारियों के हड़ताल करने पर 6 महीने तक लगा प्रतिबंध

कर्मचारियों के हड़ताल करने पर 6 महीने तक लगा प्रतिबंध

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक कहीं पर भी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर अगले 6 महीने तक के लिए रोक लगा दी गई है। इस बाबत एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस कानून को लागू कर दिया गया है।

सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सरकार की ओर से लागू किए गए एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस कानून के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अब कम से कम अगले 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ देवेश कुमार चतुर्वेदी की ओर से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट अर्थात एस्मा की अधिसूचना विधिवत रूप से जारी कर दी गई है। जारी की गई अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश के राज्य कार्यकलापों से संबंधित किसी लोकसेवा निगम और स्थानीय प्राधिकरण में हड़ताल पर 6 महीने तक प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल करने पर आमादा होता है तो उसके खिलाफ विधिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की ओर से इस कानून का उल्लंघन किया जाता है तो सरकार की ओर से हड़ताली लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इस दौरान अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर उनके खिलाफ भी बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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