आजम खान को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत- अभी रहना होगा जेल में
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 18 वीं विधानसभा के गठन के लिए हो रहे चुनाव के दौरान रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आजम खान को अभी जेल के भीतर ही रहकर अपने दिन गुजारने होंगे। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मंत्री को अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि वह इस मामले की सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है।
दरअसल उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे पूर्व मंत्री आजम खान को अंतरिम जमानत देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वह इस मामले की सुनवाई करने को इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाकर जल्द सुनवाई किए जाने की मांग करनी चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि हम हाईकोर्ट भी गए थे और तीन बार जल्द सुनवाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन महीनों से अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। फिर भी वह करीब 2 वर्ष से जेल के भीतर रह रहे हैं उनके खिलाफ रातों-रात 25 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां को रामपुर से सांसद हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने आजम खां को रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी ने आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को प्रत्याशी बनाया है। अब्दुल्ला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, जबकि आजम खान ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई थी।