प्रशासन ने रोका बाल- विवाह
फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिला प्रशासन ने बाल विवाह होने से रोक दिया। फिरोजाबाद के सिरसागंज के नगला भूपाल में 17 साल की बच्ची का बाल विवाह होना था जिसे रोक दिया गया।
मुख्य विकास अधिकारी को शनिवार की सांय नगला भूपाल सिरसागंज में बाल विवाह होने की सूचना मिली। सूचना पर मुख्य विकास अधिकारी नेहा जैन ने तत्काल कार्रवाई किए जाने के लिये डॉ प्रज्ञा शंकर जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया गया।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने तत्काल जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम को विवाह स्थल भेजा। परिजनों की काउंसलिंग की गई। परिजनों द्वारा बालिका की उम्र 17 वर्ष होना बताया गया। टीम ने माता- पिता को बालिका की उम्र कम होने के कारण उसका विवाह ना करने के लिए कहा और उसे आज बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
बाल कल्याण समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विवाह की तारीख 29 नवम्बर को बालिका वन स्टॉप सेंटर पर ही रहेगी तथा 30 नवंबर को आवश्यक कार्रवाई के लिये बालिका को पुनः बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
वार्ता