पशु व्यापारियों से लूट-लुटेरे को 5 वर्ष की कैद, 10 हजार का जुर्माना
मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र के शिकारपुर में नदी के पास बनत पशु पैठ में शामिल होने के लिए जा रहे पशु व्यापारियों से लाखों रूपये की लूट के मामले में आरोपी मिंटू को 5 वर्ष कैद की सजा सुनाते हुए आरोपी के ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। न्यायालय ने कहा है कि जुर्माना अदा नही किए जाने की स्थिति में आरोपी को 1 माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
शुक्रवार को एडीजे-13 की अदालत में वर्ष 2016 की 25 फरवरी को थाना शाहपुर क्षेत्र के शाहपुर नदी के पास 7 पशु कारोबारियों से हुई लाखों रुपए की लूट के मामले की सुनवाई की गई। एडीजी-13 शक्ति सिंह की अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी परविंदर कुमार द्वारा आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई। अभियोजन की दलीलों के ऊपर गौर करते हुए न्यायाधीश शक्ति सिंह ने इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए आरोपी मिंटू को 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपी के ऊपर 10 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया है। अदालत की ओर से अपने आदेशों में कहा गया है कि आरोपी द्वारा जुर्माने की रकम अदा नही किये जाने की दशा में उसे एक माह की कैद अतिरिक्त काटनी पडेगी।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2016 की 25 फरवरी को थाना शाहपुर क्षेत्र के ग्राम बसीकलां व पलड़ी निवासी 7 पशु कारोबारी पशुओं की खरीदारी करने के लिए जनपद शामली के बनत में प्रति सप्ताह भरने वाली पशु पैठ में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बोलेरो गाड़ी में सवार होकर जा रहे पशु कारोबारी जब गांव शिकारपुर स्थित नदी के पास पहुंचे तो एक अन्य वाहन में सवार तकरीबन सात आठ बदमाशों ने उनकी बोलेरो के आगे अपने वाहन को अडाते हुए रोक लिया था और पशु कारोबारियों से तकरीबन 3 लाख रूपये से अधिक की नकदी लूट कर फरार हो गए थे। घटना के संबंध में एक पशु कारोबारी काला की ओर से थाना शाहपुर पर लूट का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मुद्दों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।