यूपी में अब 9 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकान, आदेश जारी

यूपी में अब 9 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकान, आदेश जारी

लखनऊ। आबकारी आयुक्त संजय आर भुसरेड्डी के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश शासन ने शराब की दुकानों के समय मे परिवर्तन करने के आदेश दिये गए है। सूबे में शराब की दुकान अब रात 9 बजे तक खुलेगीं। आबकारी विभाग के इस प्रयास से राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

आबकारी आयुक्त संजय आर भुसरेड्डी के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर , लखनऊ एंव गौतमबुद्धनगर के साथ साथ समस्त पुलिस कप्तान को आदेश जारी कर दिया है ।

अपने जारी आदेश में संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने लिखा है कि दिनांक 03 मई 2020 से लॉकडाउन अवधि में आबकारी के समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों के संचालन की अवधि सुबह 10 बजे से शाम 07 बजे निर्धारित की गयी थी । उल्लेखनीय है कि गृह ( गोपन । अनुभाग -3 के शासनादेश दिनांक 31.05.2020 के द्वारा दिनांक 01.06.2020 से प्रभावी दिशानिर्देशों में समस्त बाजार प्रात : 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक खोलने की व्यवस्था की गयी है । इसके क्रम में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश संजय आर भुसरेड्डी के पत्र संख्या - जी 291 / 10 - लाइसेंस -367 सुझाव आबकारी नीति / 2020-21 दिनांक 01.06.2020 में किये गये प्रस्ताव के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन ने हॉटस्पॉट या कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर स्थित देशी मदिरा , विदेशी मदिरा , बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा माडल शॉप सहित सी.एस.डी. कण्टीनों के एफ.एल. - 9 एवं 9 ए अनुज्ञापनों लथा समस्त थोक एवं घाण्ड अनुज्ञापनों का संचालन प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किये जाने के आदेश दिये है ।

शासनादेश में दिनांक 03.05.2020 की शेष व्यवस्थायें यथावत रहने एंव सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा - पान का उपभोग निषिद्ध होगा ।

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