यूपी सरकार ने 8 जून को लेकर अनलॉक 1.0 की नई गाइडलाइंस की जारी

यूपी सरकार ने 8 जून को लेकर अनलॉक 1.0 की नई गाइडलाइंस की जारी

लखनऊ। अनलॉक 1.0 में किसानों को अब किसी भी राज्‍य में अपनी कीमत पर फसल बेचने की आज़ादी मिली है। शॉपिंग मॉल्स, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक व धार्मिक स्‍थलों को खोलने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा।

यूपी सरकार ने 8 जून को लेकर फिर एक बार नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं अब धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों को खोलने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी है। साथ ही मंदिरों में पांच से ज्यादा लोग एक बार में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ कार्यस्थलों व अन्य सार्वजनिक स्‍थानों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इससे पहले यूपी सरकार ने 31 मई को गाइडलाइंस जारी की थीं, जिसमें 8 जून से धार्मिक स्थलों व शॉपिंग मॉल्स को खोलने की बात कहीं गई थी।

यूपी सरकार के मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि धार्मिक स्‍थलों को खोलने के लिए पुलिस और प्रशासन से आदेश मिलने के बाद भी कुछ नियमों-कानूनों का पालन करना होगा। इन नियमों के बाबत, किसी भी धार्मिक स्‍थल पर एक स्‍थान पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ खड़े होने पर मनाही होगी। इसके इतर, प्रवेश द्वारों पर एल्‍कोहल युक्‍त सैनिटाइजर का हाथों को वायरस-रहित करने के लिए प्रयोग किया जाए। धार्मिक स्‍थलों पर आने वाले लोगों का तापमान नापने के लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्‍यवस्‍था करनी होगी।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना विभाग अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कार्यालयों, मॉल, होटल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों के लिए जो निर्देश जारी किये हैं, उनमें एक बात अनिवार्य है कि सभी को चेहरा ढंकना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अनलॉक1.0 के तहत जो छूट दी गयी है, उस दौरान बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं रहेगा। अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर छह फीट की दूरी बनाकर रखेगा। प्रत्येक भवन, धर्मस्थल एवं अन्य स्थानों पर सेनेटाइज की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक भवन में प्रवेश से पहले अल्कोहल युक्त सेनेटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना विभाग अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि श्वसन संबंधी शिष्टाचार के लिए निर्देश है कि छींकते समय मुंह और नाक को ढंककर रखें, ताकि अन्य लोगों को संक्रमण की आशंका कम रहे। अगर उपलब्ध है तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा, यदि कोई संक्रमित होता है तो वह तुरंत स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन डेस्क पर संपर्क करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुले में ना थूकें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रत्येक व्यक्ति को यह जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि थूकने से संक्रमण फैलने की आशंका रहती है।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना विभाग अवनीश कुमार अवस्थी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्र को छोड़ अन्य इलाकों में धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। सभी धर्मस्थलों पर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों में समन्वय स्थापित कर, धर्मस्थल के प्रबंधकों से संवाद बनाकर उन्हें भलीभांति प्रोटोकाल के तहत खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का ब्यौरा देते हुए बताया कि धर्मस्थल, कार्यालय, होटल, रेस्तरां या माल में कोविड—19 की रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार की व्यवस्था एलईडी, स्टैण्डी या पोस्टर के माध्यम से की जाए। उन्होंने कहा कि अगर धार्मिक परिसर में दुकान है, चाय की दुकान या कैफेटेरिया हैं, तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो।

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