उ.प्र: खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था
लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने भारतीय खाद्य निगम से उठान कर सीधे उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था प्रदेश के 03 जनपदों के 05 ब्लॉकों (जनपद प्रयागराज के सैदाबाद और शंकरगढ़ ब्लॉक, जनपद बॉदा के अतर्रा एवं तिन्दवारी ब्लॉक एवं जनपद मुरादाबाद के भोजपुर ब्लॉक) में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की है। इस व्यवस्था के तहत यह प्राविधानित किया गया है कि सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के लिए सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं को आवंटन माह की 01 तारीख तक उसे आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष अपेक्षित धनराशि विपणन केन्द्र खाते में जमा करना होगा सम्बन्धित क्षेत्र का पूर्ति निरीक्षक विक्रेताओं से धनराशि इस प्रकार जमा करायेगा कि एक साथ सम्बद्ध किये गये सभी उचित दर विक्रेताओं की धनराशि एक साथ जमा हो जाए। यह जानकारी अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने आज यहां दी।
दुबे ने बताया कि पायलेट प्रोजेक्ट में सम्मिलित किये गये दुकानवार आवंटन एफ0सी0आई0 डिपो पर तैनात डिपो प्रभारी का दायित्व सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी का होगा। डोर स्टेप डिलीवरी की सिंगल स्टेज व्यवस्था में रूट चार्ट इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि एक ट्रक लोड खाद्यान्न से न्यूनतम परिवहन को ध्यान में रखते हुये एक से अधिक उचित दर विक्रेताओं को डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से पहुॅचाया जा सके। भारतीय खाद्य निगम को यह निर्देश तत्काल दिये जायेंगे कि एक ट्रक में एक जिन्स (गेहूॅ अथवा चावल) की सभी योजनाओं के खाद्यान्न की लोडिंग प्रदान करें, ताकि एक उचित दर विक्रेता तक खाद्यान्न अधिकतम दो बार में पहुॅचाया जा सके।
अपर आयुक्त ने बताया कि उचित दर दुकान पर खाद्यान्न की अनलोडिंग के समय खाद्यान्न की पूरी मात्रा प्राप्त हो, यह उत्तरदायित्व ठेकेदार एवं उचित दर विक्रेता का संयुक्त रूप से होगा। खाद्यान्न प्राप्ति के हस्ताक्षर उचित दर विक्रेता द्वारा सम्बन्धित टी0सी0डी0सी0 पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक तकनीकी व्यवस्था एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश द्वारा कर ली गई है। उचित दर विक्रेताओं की ऐसी दुकाने जहॉ भारी वाहन नहीं पहुॅच सकते ऐसी दुकानों को ऐसे स्थान पर व्यवस्थित कराया जायेगा जहॉ सुगमतापूर्वक पहॅुचने में कोई कठिनाई न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। जब तक ट्रक पहुॅचने के स्थल का चयन कर दुकान स्थानान्तरित नहीं हो पाती तब तक दुकान के निकटतम स्थान तक खाद्यान्न पहुॅचाने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का है तथा उस स्थान से उचित दर दुकान तक खाद्यान्न पहॅुचाने की व्यवस्था उचित दर विक्रेता द्वारा की जायेगी जिस पर होने वाला व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
दुबे ने बताया कि सिंगल स्टेज ठेकेदार द्वारा उचित दर विक्रेता को खाद्यान्न पहुॅचाने की सूचना दो दिन पूर्व देनी होगी। यदि उचित दर विक्रेता को खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई समस्या होगी हो इसकी जानकारी सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक को देनी होगी तथा खाद्यान्न किसी और दिन प्राप्त करने की सूचना भी उसके द्वारा दी जानी होगी परन्तु यह व्यवस्था अपरिहार्य एवं विषम परिस्थितियों जैसे-प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था, उचित दर विक्रेता के यहॉ आकस्मिक मृत्यु या आकस्मिक घटना होने में ही प्रभावी होगी। उक्त के इतर किसी कारण से यदि विक्रेता खाद्यान्न प्राप्त नहीं करता है तो उसे जिला स्तरीय गोदाम से स्वयं खाद्यान्न प्राप्त करना होगा, जिसकी कोई धनराशि उसे देय नहीं होगी।
(आईपीएन)