गोण्डा: यूरिया की काला बाजारी कर ओवर रेटिंग मामले में दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज

गोण्डा: यूरिया की काला बाजारी कर ओवर रेटिंग मामले में दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज
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गोण्डा। जिले में यूरिया की कृत्रिम कमी दिखाकर यूरिया की काला बाजारी कर ओवर रेटिंग करने वालों पर जिला प्रशासन का हन्टर चलना शुरू हो गया है। यूरिया की ओवर रेटिंग करने और यूरिया के साथ जबरन जिंक की बिक्री करने पर दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

बताते चलें कि गुरूवार को खाद की समस्या को लेकर कृषकों की सुविधा हेतु स्थापित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 05262-233516 पर शिकायत मिली कि बीरपुर भोज में यूरिया उर्वरक की बिक्री 400 से 450 रूपये प्रति बोरी की दर से जबरन जिंक के साथ की जा रही है। शिकायत के क्रम में जब कन्ट्रोल रूम सहायक द्वारा विक्रेता से बात की गई तो विक्रेता द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करते हुए फोन काट दिया गया। र्प्रकरण की सूचना पर सहायक विकास अधिकारी(कृषि) रूपईडीह को दूरभाष पर निर्देशित किया गया कि तत्काल बीरपुरभोज पहुंचकर वस्तु स्थिति से अवगत करायें।

शिकायत के क्रम में ही डीएम के आदेश पर उर्वरक पटल सहायक बृजेश कुमार सिंह एवं तकनीकी सहायक विकास कुमार सिंह के साथ मौके पर छापा मारा गया। छापे के दौरान विक्रेता दुकान बन्द कर फरार हो गया। मौके पर उपस्थित 70 से 80 कृषकों से पूछने पर बताया गया कि यूरिया उर्वरक 350-400 रूपये में जिंक के साथ जबरदस्ती टैग करके बेचा जा रहा है तथा उन लोगों को यूरिया न देकर पिकप गाड़ी से यूरिया उर्वरक एवं जिंक लदवाकर कहीं भेज दिया गया है। तत्काल एडीसीओ सदर से बात करने पर प्रकाश में पता चला कि रूपईडीह सहकारी संघ की उर्वरक बीरपुरभोज में बिक रही थी। सचिव योगेश कुमार शुक्ल पुत्र शिवनरायन शुक्ल ग्राम पैडीबरा विकास खण्ड रूपईडीह को 250 बोरी यूरिया 26 अगस्त को रैक प्वांइट से दिया गया था, जो सुहेल पुत्र मुस्लिम, ग्राम गेंन्धरिया, जनपद बहराइच के द्वारा गोण्डा बहराइच के सीमा पर जनपद गोण्डा के बीरपुरभोज गांव में अवैध रूप से भण्डारित कर अधिक मूल्य पर कालाबाजारी की जा रही थी।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान खाद बिक्री करते हुए बरामद हो गई। जिलाधिकारी के आदेश पर सचिव योगेश कुमार शुक्ल पुत्र शिवनरायन शुक्ल ग्राम पैडीबरा विकास खण्ड रूपईडीह एवं सुहेल पुत्र मुस्लिम ग्राम गेंन्धरिया जनपद बहराइच के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा-3 (कीमत से अधिक मूल्य पर बिक्री), धारा-4 रिट बोर्ड एवं स्टाक बोर्ड का प्रर्दशन न होने तथा धारा-7 एवं 8(बिक्रेता के द्वारा नियत स्थान पर बिना उर्वरक प्राधिकार पत्र के) उर्वरक का बिकी किये जाने का स्पष्ट उल्लंघन में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत थाना खरगूपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी है कि जनपद में यूरिया की कृत्रिम कमी दिखाकर ओवर रेटिंग और कालाबाजरी करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

गौरतलब है कि गुरूवार को जनपद भ्रमण के दौरान समीक्षा बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे लोगों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(एनएसए) के तहत कार्यवाही के आदेश दिए हैं। इसलिए ऐेसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।

(आईपीएन)

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