कोरोना से मौत की आशंका पर अग्रिम जमानत के खिलाफ उप्र की अपील

कोरोना से मौत की आशंका पर अग्रिम जमानत के खिलाफ उप्र की अपील

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कोरोना महामारी के कारण मौत की आशंका के आधार पर दी गयी अग्रिम जमानत के खिलाफ उत्तर प्रदेश की अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।

इलाहाबाद की एकल पीठ ने कोरोना महामारी के कारण मौत की आशंका के आधार पर एक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने दलील दी कि अभियुक्त एक ठग है और उसे केवल कोरोना से मौत की आशंका के कारण अग्रिम जमानत दे दी गयी है।

न्यायालय ने तुषार मेहता की प्रारम्भिक दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करेगा।

उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गत 10 मई को एक जारी आदेश में वर्तमान महामारी के कारण मौत की आशंका को अग्रिम जमानत का वैध आधार माना था।

वार्ता

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