पोर्शे कार से दो इंजीनियरों कुचलने वाले आरोपी को हाई कोर्ट ने दी...
मुंबई। नशे में टल्ली होने के बाद तेज रफ्तार से पोर्शे कार को दौड़ाते हुए बाइक सवार दो इंजीनियरों को मौत के घाट उतारने वाले नाबालिग आरोपी को बांबे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। 12 जून को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिक आरोपी की ऑब्जर्वेशन होम रिवॉर्ड 25 जून तक के लिए बढ़ाई थी।
मंगलवार को बांबे हाई कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार के साथ पोर्शे कार दौड़ते हुए अंजाम दिए गए दो इंजीनियरों को कुचलने के मामले में आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी है। 5 जून को इस मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई थी कि दुर्घटना करने वाले नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल उसकी मां के खून से बदल गया था।
पुलिस ने अदालत को बताया था कि नाबालिग के घटना के समय नशे में होने की बात छुपाने के लिए आरोपी की मां ने अपने पति की मौजूदगी में अपना खून दिया था। उल्लेखनीय है कि 18- 19 मई की देर रात नाबालिग आरोपी ने पब के भीतर नशे में टल्ली होने के बाद तेज रफ्तार के साथ पोर्शे कार दौड़ाते हुए बाइक सवार इंजीनियर युवक युवती को टक्कर मार दी थी जिससे दोनों की मौत हो गई थी।