BJP को हराने वाला गौ-तस्कर नहीं ले पाया ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ

BJP को हराने वाला गौ-तस्कर नहीं ले पाया ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ

प्रयागराज। अपराध की दुनिया में रहते हुए राजनीति के क्षेत्र में उतरे अंतर्राज्यीय गौ तस्कर स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट से लगे झटके के चलते ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ नहीं ले पाया है। भाजपा को हराकर ब्लाक प्रमुख बने अंतरराज्यीय गौ-तस्कर द्वारा शपथ ग्रहण समारोह के लिए मांगी गई शॉर्ट टर्म बेल अर्जी कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई थी।

मंगलवार को आयोजित किए गए ब्लॉक प्रमुखों के शपथ ग्रहण समारोह में स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट द्वारा नैनी सेंट्रल जेल में बंद अंतरराज्यीय गौ-तस्कर ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ ग्रहण नहीं कर पाया है। मुजफ्फर कौड़िहार ब्लाक प्रमुख के चुनाव में सपा के उम्मीदवार के रूप में जेल में रहते हुए भाजपा को हराकर प्रमुख बना था। प्रस्तावकांे ने नैनी सेंट्रल जेल में बंद अंतरराज्यीय गौ-तस्कर मुजफ्फर का पर्चा भरवाया था। कोर्ट की अनुमति लेकर वह नैनी जेल से ब्लॉक में मतदान करने के लिए भी पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक जेल में बंद अंतरराज्यीय गौ-तस्कर मुजफ्फर के ऊपर फूलपुर, नवाबगंज, कौशांबी, खागा और फतेहपुर में गौ तस्करी जैसे संगीन आरोपों में 15 मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फर ने चुनाव के 2 दिन पहले ही एक पुराने मामले में कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था और पुलिस ने उसे नैनी जेल में भेज दिया था। 4 जुलाई 2021 को ही प्रयागराज की पुरामुफ्ती पुलिस ने 13 लोगों पर गौ तस्करी के आरोप में गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस में अंतरराज्यीय गौ तस्कर मुजफ्फर का नाम भी शामिल था। पुलिस मुजफ्फर को गिरफ्तार कर पाती इससे पहले ही मुजफ्फर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर नैनी सेंट्रल जेल में चला गया था। उसने जेल से ही शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट में अपनी अर्जी डाली थी। नवाबगंज इस्पेक्टर योगेंद्र प्रसाद ने बताया है कि मुजफ्फर ने वर्ष 2002 में दर्ज हुए एक मामले में अदालत में आत्मसमर्पण किया था।





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