न्यायालय ने देवेन्द्र यादव की याचिका खारिज की

न्यायालय ने देवेन्द्र यादव की याचिका खारिज की

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को उच्च न्यायालय से झटका लगा है।

न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए लगाई गई देवेंद्र यादव की अर्जी को ठुकरा दिया। जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने भिलाई निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में देवेंद्र यादव के चुनाव को चुनौती दी।

याचिका में यह आरोप लगाया गया कि देवेंद्र यादव ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है। विधायक देवेंद्र यादव ने तकनीकी आधार पर उनकी चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए एक अर्जी दायर की थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी अर्जी ठुकरा दी है और इस मामले को सुनवाई योग्य माना है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

Next Story
epmty
epmty
Top