तब्लीगी जमात पर इस महीने में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

तब्लीगी जमात पर इस महीने में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह तब्लीगी जमात से संबंधित मामले आगे की सुनवाई मार्च के दूसरे सप्ताह में करेगा।

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मलेशिया के एक 24 वर्षीय निवासी की ओर से पेश अधिवक्ता शोएब आलम की इस मामले को शीघ्र निपटाने के संबंध में दी गईं दलीलें सुनने के बाद इसकी सुनवाई मार्च के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिये। इस मामले में अपना जवाब दायर करने के लिए छह तारीखें ले चुकी केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी मामले के शीघ्र निपटान की मांग की।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मामले का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के मद्देनजर मलेशियाई नागरिक पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्रता है। उसे इसकी अनुमति दी जाती है। पीठ ने कहा कि हमें उम्मीद और विश्वास है कि पटना उच्च न्यायालय शिकायत से उचित तरीके से निपटेगा। हम मार्च 2022 के दूसरे सप्ताह में मुख्य मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं।

गौरतलब है कि तबलीगी जमात पर भारत में कोविड -19 फैलाने के आरोप लगाये गये थे।



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